उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज होगी पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट पर अहम सुनवाई, याचिकाकर्ता ने उठाए आदेश उल्लंघन के आरोप

नैनीताल। उत्तराखंड में पुलिस विभाग की 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम मोड़ भी आ गया है। भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार) सुनवाई भी होगी।

याचिकाकर्ता ने लगाया कोर्ट आदेश की अवमानना का आरोप

चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर याचिका में यह कहा गया है कि पूर्व में कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर अनुमति के बिना रोक ही लगा दी थी। बावजूद इसके आयोग ने फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया, जो कि कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है।

2000 पदों की भर्ती में शामिल हैं पुराने रिक्त पद

यह भर्ती यूकेएसएसएससी आयोग द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को जारी विज्ञप्ति के तहत ही की जा रही है, जिसमें 1550 नए पदों के अलावा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के 450 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है।

आयु सीमा में छूट की मांग

याचिकाकर्ता का कहना है कि वह पूर्व की भर्ती प्रक्रिया में चयनित ही नहीं हो सके, और अब उनकी आयु 22 वर्ष की सीमा भी पार कर चुकी है। इसीलिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि वह फिर से इस प्रक्रिया में शामिल भी हो सकें।

बेरोजगार संगठन ने भी उठाई मांग

उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने भी इस विषय को कई बार सरकार के सामने उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय ही नहीं लिया गया। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष भी किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार हर वर्ष भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करती, जिससे कई युवा आयुसीमा पार भी कर जाते हैं।

क्या है आज की अहम सुनवाई का महत्व?

यह सुनवाई राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए निर्णायक भी साबित हो सकती है। यदि कोर्ट आयु सीमा में छूट को लेकर सकारात्मक रुख अपनाता है, तो बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती प्रक्रिया में पुनः शामिल भी हो सकेंगे।