Crackdown on minority educational institutions in Uttarakhand; provisions for closure and a ₹5 lakh fine for violating rules.
उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर निगरानी व सख्ती बढ़ाते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2026 भी लागू कर दिया है। नए संशोधन के तहत बिना मान्यता धार्मिक शिक्षा देने या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जांच के बाद तालाबंदी भी की जा सकेगी और संचालकों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जरूरत पड़ने पर प्रशासक नियुक्त करने और आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, सिलेबस को लेकर उत्तराखंड बोर्ड से अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त भी कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई से पहले संबंधित संस्थान को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी दिया जाएगा।
