शिक्षकों को बड़ी राहत: अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली पर रोक, वापस मिलेगी राशि
देहरादून। शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। चयन व प्रोन्नत वेतनमान के समय दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली के आदेश को न केवल निरस्त कर दिया गया है, बल्कि पहले से वसूली गई धनराशि भी अब शिक्षकों को वापस लौटाई जाएगी। इस संबंध में शासन ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं।
7वें वेतनमान के तहत वर्ष 2016 से शिक्षकों को चयन व प्रोन्नत वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ भी दिया जा रहा था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को शासन ने इस लाभ पर रोक लगा दी और 13 सितंबर 2019 को एक और आदेश जारी कर पहले से दी गई वेतनवृद्धि की राशि की वसूली के निर्देश भी दे दिए। इसके बाद कई शिक्षकों से धनराशि वसूली गई, जबकि कुछ शिक्षक इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच गए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शासन ने सभी वसूली आदेश वापस भी ले लिए हैं और वसूली गई राशि लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने भी सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों व अपर निदेशकों को आदेश के अनुपालन के लिए निर्देशित भी किया है।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्युली ने इस फैसले को शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक बताया, वहीं पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन माजिला ने कहा कि विभाग के गलत निर्णय से शिक्षकों को जो परेशानी हुई थी, अब उसका समाधान भी हो गया है।