Verdict in Khatima charas smuggling case after 8 years; accused sentenced to 2 years.
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के खटीमा में वर्ष 2018 के चरस तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 29 जून 2018 को खटीमा पुलिस ने ग्राम कुटरा में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 720 ग्राम अवैध चरस, एक तराजू व बाट बरामद किए थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल भी की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों व साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी भी करार दिया। पुलिस ने इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश बताया है और कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कार्रवाई आगे भी जारी ही रहेगी।
वहीं, एक अन्य मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने फेसबुक के माध्यम से कथित रूप से बाल यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से मिली सूचना के आधार पर ही की गई है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं।
