पिटकुल एमडी को हटाने के हाईकोर्ट आदेश पर सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका

देहरादून: उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी भी कर रही है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के प्रभारी प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी को तत्काल पद से हटाने का निर्देश भी दिया गया था।

हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि पिटकुल के एक्ट के अनुसार एमडी पद के लिए तकनीकी योग्यता आवश्यक भी है, जबकि पी.सी. ध्यानी इस मानक को पूरा ही नहीं करते। अदालत ने इस आधार पर उन्हें तत्काल पद से हटाने और फिलहाल किसी तकनीकी अधिकारी को प्रभारी एमडी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए थे।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर हलचल भी तेज हो गई है। इस मामले में राज्य सरकार अब अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी भी कर रही है।

ऊर्जा विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को न्याय विभाग को भेज दिया गया है और सरकार इस मामले में अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है।

सरकार का मानना है कि मामले के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए अदालत में पुनर्विचार की गुंजाइश है, इसलिए जल्द ही इस संबंध में औपचारिक याचिका भी दायर की जाएगी।