No relief for accused in Namaz controversy case, court rejects bail plea
रुद्रपुर: सिडकुल पंतनगर क्षेत्र में नमाज के दौरान हुए विवाद मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज भी कर दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार भी किया।
यह घटना 24 फरवरी की है, जब अटारिया मंदिर के पास नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई थी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल भी बन गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था।
आरोपी ने पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जो खारिज भी हो गई। इसके बाद जिला न्यायालय में भी राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान अदालत में वीडियो साक्ष्य, पीड़ित के बयान व अन्य दस्तावेज पेश किए गए।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की अदालत ने मामले की गंभीरता व आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार ही कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक व धार्मिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं।
फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच भी जारी है।
