Dehradun Gas supply from big trucks banned in densely populated areas, High Court upheld DM's order
देहरादून। तपोवन रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के भीतर मौजूद गैस गोदाम में बड़े ट्रकों से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा लगाई गई रोक को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखते हुए तेल कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और फैसले का स्वागत किया।
घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित इस गैस गोदाम में 360 सिलेंडरों वाले भारी ट्रकों की आवाजाही से लगातार लोगों को खतरा और संपत्ति का नुकसान हो रहा था। लोगों की शिकायत पर डीएम ने जांच के बाद जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल 288 सिलेंडर क्षमता वाले छोटे ट्रकों से गैस आपूर्ति के आदेश दिए थे।
इस निर्णय के खिलाफ तेल कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को उचित ठहराते हुए यथावत रखा। प्रशासन ने साफ किया कि विस्फोटक अधिनियम 1884 और अन्य नियमों के तहत ही आपूर्ति की जाएगी। स्थानीय लोगों ने डीएम और न्यायालय का आभार जताते हुए फैसले को “जनहित में ऐतिहासिक कदम” बताया।
