Chardham Yatra: ट्रिप कार्ड 10 दिन के लिए होगा वैध, वाहन नहीं कर सकेंगे दूसरा फेरा, आवेदन के लिए यहां जाएं

अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियाँ अंतिम चरण में

अप्रैल माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। यात्रा को और अधिक सरल व व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कई नई व्यवस्थाएँ भी की हैं। इस बार यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड और फिर ट्रिप कार्ड बनवाना भी अनिवार्य होगा। इन दोनों के बिना कोई भी वाहन यात्रा पर नहीं जा सकेगा।

वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड व ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया

राज्य से बाहर से आने वाले वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड सिर्फ 10 दिन के लिए वैध होगा। इस दौरान कोई भी वाहन एक ही धाम पर दोबारा यात्रा नहीं कर सकेगा। आरटीओ और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए प्रदेश के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए greencard.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जहां वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर व चेसिस नंबर डालने के बाद वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज़ स्वतः अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। छोटे वाहनों के लिए 400 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क लिया जाएगा, साथ ही यूजर चार्ज भी शामिल होगा।

आवेदन पूरा करने के बाद ग्रीन कार्ड की पर्ची मिलेगी, जिसे परिवहन कार्यालय में दिखाने पर वहां के कर्मचारी कंप्यूटर पर जानकारी दर्ज करेंगे और आरआई वाहन की तकनीकी जांच करेंगे। यह व्यवस्था अप्रैल माह के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पहले उत्तराखंड के वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों के वाहन मालिक आवेदन कर सकेंगे। पिछले वर्ष 32,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे, और इस बार यह संख्या 36,000 से 40,000 तक पहुँचने का अनुमान है। तीर्थयात्रियों की संख्या भी 60 लाख तक पहुँच सकती है।

चौड़ाई और टायर आकार के नियम

यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने यह भी बताया कि 2.6 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों और 173 इंच से बड़े टायर वाले वाहनों को यात्रा के लिए अनुमति ही नहीं मिलेगी। एक बार तकनीकी जांच पूरी हो जाने के बाद वाहन मालिक ग्रीन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या कार्यालय से प्राप्त भी कर सकते हैं।

निशुल्क ट्रिप कार्ड की प्रक्रिया

ग्रीन कार्ड बनने के बाद, ट्रिप कार्ड भी greencard.uk.gov.in पर निशुल्क बनाए जाएंगे। ट्रिप कार्ड बनाने के लिए वाहन चालक को अपना लाइसेंस नंबर व जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। वहीं, पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर बनाई लॉगइन आईडी के माध्यम से यात्रियों की जानकारी स्वतः ही दर्ज हो जाएगी।

वाहनों की चेकिंग

चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों की चेकिंग चार जगहों पर की जाएगी – ब्रह्मपुरी, भद्रकाली, कुठालगेट और हरबर्टपुर कटापत्थर। यहां परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहनों के ग्रीन और ट्रिप कार्ड की जांच करेंगे, साथ ही यात्रियों की भी जांच की जाएगी।

शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था

यात्रा के दौरान किसी भी समस्या के लिए यात्री एआरटीओ कार्यालय, जांच केंद्र या मोबाइल नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही, वाहन चालक या टूर ऑपरेटर की मनमानी की शिकायत भी की जा सकती है। यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले एक मोबाइल नंबर जारी कर दिया जाएगा। ओवररेटिंग रोकने के लिए वाहनों के किराए की सूची भी विभाग द्वारा तय की गई है।

बिना पंजीकरण यात्रा पर आने वालों पर कार्रवाई

चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई टूर और ट्रैवल कंपनी बिना पंजीकरण के यात्रियों को लाती है, तो उसके खिलाफ धारा 193 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। केवल परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त टूर ऑपरेटर ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे। टूर और ट्रैवल कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने यात्रियों को पहले ही सूचित कर दें कि यात्रा में जाने से पहले पंजीकरण अनिवार्य है और कोई भी गलत जानकारी न दें।