उत्तराखंड में शराब दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में बदलाव, 20 से 24 मार्च तक होगी लॉटरी

उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने आंशिक संशोधन भी किया है। इस बदलाव के तहत, फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद बची हुई दुकानों का आवंटन 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के द्वारा नए लाइसेंस भी दिए जाएंगे।

आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन भी करें। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व व अन्य आवश्यक विवरण विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

लॉटरी प्रक्रिया:

पहले चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक किया जा सकेगा। इस चरण की लॉटरी प्रक्रिया 22 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। दूसरे चरण के लिए आवेदन 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक होगा, और इस चरण की लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। मदिरा दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक किया जाएगा।