तलसारी आत्महत्या मामला: सबूतों के अभाव में सभी पांच आरोपी जमानत पर रिहा

पौड़ी गढ़वाल के चर्चित जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी पांचों आरोपियों को जमानत भी दे दी है। अदालत ने कहा कि फिलहाल उपलब्ध साक्ष्य आरोपियों की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त ही नहीं हैं। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज भी कर दी थी।

क्या है पूरा मामला?

  • 21 अगस्त को तलसारी गांव निवासी जितेंद्र सिंह (32 वर्ष) ने अपने वाहन में गोली मारकर आत्महत्या भी कर ली थी।
  • आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे।
  • उन्होंने आरोप लगाया था कि हिमांशु चमोली ने जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर 35 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो जमीन दी गई और न ही पैसा वापस लौटाया गया।
  • साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ रहा था।

किन लोगों पर लगा था आरोप?

जितेंद्र के परिवार ने 5 युवकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने इन सभी को आरोपी भी बनाया:

  1. हिमांशु चमोली (मुख्य आरोपी)
  2. शुभम खंडूड़ी
  3. गौरव कांबोज
  4. विकास शाह
  5. अभिषेक गैरोला

घटना के बाद पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अदालत में क्या हुआ?

  • गुरुवार व शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
  • बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, यहां तक कि एससी-एसटी एक्ट की धारा लगाने के लिए भी पर्याप्त आधार ही नहीं है।
  • अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए जमानत मंजूर भी कर ली।

आगे क्या?

जमानत मिलने के बाद मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर ही टिकी हैं कि:

  • पुलिस की अंतिम विवेचना रिपोर्ट क्या कहेगी?
  • कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या रुख अपनाया जाएगा?