High Court Breaking The result of the Panchayat President election of this district is postponed for now
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण नियमों पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बुधवार को निर्देश दिया कि उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सभी प्रक्रियाएं जारी ही रहेंगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय न्यायालय के आदेशों के अधीन ही रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को भी होगी।
यह याचिका उधमसिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने दायर की, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराए हैं, जबकि वर्तमान समय में ओबीसी की सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार में है, उसके बाद उत्तरकाशी, और फिर उधमसिंह नगर व चौथे नंबर पर देहरादून है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय किया जाता, तो यह सीट हरिद्वार व उत्तरकाशी को ही मिलती। उनका आरोप है कि सरकार ने आरक्षण का आंकलन तो किया, लेकिन हरिद्वार में चुनाव ही नहीं कराया। उन्होंने मांग की है कि आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और नियमों के तहत नया आरक्षण रोस्टर भी जारी किया जाए।
