Kashipur double murder case 10 convicts sentenced to rigorous life imprisonment, court also imposed fine
रुद्रपुर — काशीपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने ही दिया। सभी दोषियों पर ₹20,500 का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है मामला?
घटना 21-22 अगस्त 2014 की है, जब काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर निवासी हरनाम सिंह उर्फ हनी व उसके साथी कुलवंत सिंह उर्फ गोले की निर्मम हत्या कर उनके शव जंगल में ही फेंक दिए गए थे।
पीड़ित पिता बचन सिंह ने 24 अगस्त 2014 को कुंडा थाने में मामला भी दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हनी गांव में कच्ची शराब बेचने वालों का विरोध करता था, जिससे उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी हो गई थी।
आरोपियों में शामिल थे:
कश्मीर सिंह उर्फ शीरी, जसवंत सिंह उर्फ नंदी, विंदर सिंह, लखविंदर सिंह उर्फ वीरी, जस्सा सिंह, मंगल सिंह उर्फ मंगत, बबलू सिंह, पासी सिंह, पप्पी सिंह, और दारा सिंह।
21 अगस्त को आरोपी घर आए और हनी को जान से मारने की धमकी भी दी। अगले दिन अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति ने हनी को गुज्जर डेरा बुलवाया, जहां षड्यंत्रपूर्वक दोनों युवकों की हत्या ही कर दी गई।
पुलिस जांच और साक्ष्य
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया।
- अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत में प्रस्तुत किया।
- न्यायालय में सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि हत्या पूर्व नियोजित और संगठित रूप से की गई थी।
सजा पाए दोषी
अदालत ने जिन 10 आरोपियों को दोषी करार दिया, वे हैं:
- जसवंत सिंह उर्फ नंदी
- जस्सा सिंह
- भगत सिंह उर्फ भगत
- प्रकाश सिंह उर्फ पासी
- लखवीर सिंह उर्फ वीरी
- दारा सिंह
- प्रकाश सिंह
- चांदी सिंह
- लाल सिंह उर्फ बलविंदर सिंह
- बलविंदर सिंह उर्फ विंदर
सभी को कठोर आजीवन कारावास और ₹20,500 का जुर्माना भुगतना होगा।
न्याय की दिशा में अहम फैसला
यह निर्णय 10 वर्ष से अधिक समय तक चली कानूनी प्रक्रिया का निष्कर्ष है और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद देने वाला महत्वपूर्ण फैसला भी माना जा रहा है। कोर्ट के इस आदेश से कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी और भी मजबूत हुआ है।
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