हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन मड़धूरा में करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन मड़धूरा में करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने निदेशक सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज, निदेशक भूतत्व व खनिकर्म और कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम को पक्षकार बनाते हुए 3 सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

 

मामले के अनुसार मड़धूरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए यूपी निर्माण निगम ने 14 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च किया है। अब यहां पर भूस्खलन का खतरा है। इसलिए अब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। याचिका में कहा गया कि मड़धूरा में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने अपने चारागाह, जंगल और अन्य नाप भूमि दान में दी। अब सरकार इस जगह को सुरक्षित नहीं मान रही। मड़धूरा में कॉलेज के लिए बने भवन के आसपास हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग भी की है।