समान नागरिक संहिता: झूठी शिकायत करने पर अब जुर्माना, क्या आप जानते हैं ये अहम नियम?

समान नागरिक संहिता के तहत झूठी शिकायत करने वालों पर लगेगा जुर्माना, 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना तय

समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों पर झूठी या फर्जी शिकायत करने वालों पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए ही उठाया गया है। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले सभी आवेदनों व पंजीकरणों को विवाद रहित बनाने का प्रयास भी किया गया है।

समान नागरिक संहिता नियमावली के अध्याय-6 के नियम-20 (उपखंड 2) के तहत स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या शिकायत दर्ज करता है तो पहली बार उसे भविष्य के लिए सचेत भी किया जाएगा।

यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति आवेदन या पंजीकरण से संबंधित किसी अन्य मामले में झूठी शिकायत करता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाएगी। यह जुर्माना ऑनलाइन तरीके से 45 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा।

यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा में जुर्माना का भुगतान नहीं करता, तो इसकी वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से ही की जाएगी। यह कदम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा व समान नागरिक संहिता के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही उठाया गया है।