उत्तराखंड में नई होमस्टे नीति मंजूर, समूह बनाकर भी चला सकेंगे कारोबार

देहरादून: राज्य सरकार ने पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई “उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026” को मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के तहत अब होमस्टे व बेड एंड ब्रेकफास्ट की अलग-अलग नियमावलियों को एक साथ मर्ज भी किया गया है।

नई व्यवस्था में होमस्टे के कमरों की सीमा 5 से बढ़ाकर 8 भी कर दी गई है। साथ ही पंजीकरण नवीनीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब ऑनलाइन शुल्क जमा करते ही नवीनीकरण स्वतः ही मान्य होगा।

सरकार ने पहली बार “सामुदायिक होमस्टे” की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों के युवा समूह बनाकर होमस्टे भी संचालित कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद ऐसे समूहों को 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ भी मिल सकेगा।

पर्यटन विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 हजार से अधिक होमस्टे संचालित हो रहे हैं, जबकि अब तक 1 हजार से ज्यादा होमस्टे पंजीकृत भी हो चुके हैं। नैनीताल जिला इस मामले में सबसे आगे भी है।