Major order on transfer of government employees, committees formed
देहरादून: प्रदेश में कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले अब तय समय-सारणी के अनुसार ही किए जाएंगे। वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा 23 के तहत हर वर्ष सामान्य तबादलों के लिए निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक ही कार्रवाई भी की जाएगी।
शासन के निर्देशानुसार, तबादला प्रक्रिया में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सामान्य तबादलों की समय-सारणी के तहत 31 मार्च तक विभागाध्यक्षों को मानकों के अनुसार कार्यस्थलों का चिन्हांकन पूरा भी करना था, जबकि 1 अप्रैल तक मंडल व जिला स्तर पर तबादला समितियों का गठन किया जाना था। जानकारी के अनुसार, अधिकांश विभागों में समितियों का गठन पूरा भी हो चुका है और अब तबादला प्रक्रिया जल्द ही रफ्तार पकड़ सकती है।
