सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर धोखा—नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
देहरादून। स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में दोषी जसपाल को शुक्रवार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार से 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी दिया गया है।
क्या था मामला?
सरकारी अधिवक्ता अल्पना थापा ने जानकारी दी कि
यह मामला 1 सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता की उम्र उस समय मात्र 16 वर्ष और 2 माह थी। शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की फेसबुक पर जसपाल नामक युवक से दोस्ती हुई थी, जो मूलतः चमोली जिले के देवाल थाना क्षेत्र के चिन्याली गांव का निवासी भी है और उस समय देहरादून के राजीव नगर में नौकरी भी करता था।
दुष्कर्म, धमकी और शादी का झांसा
पीड़िता को जसपाल ने 23 अगस्त 2018 को बहला-फुसलाकर बंजारावाला के कारगी स्थित अपने किराये के कमरे में बुलाया, जहां उसने दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद जसपाल ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और शादी का झांसा देकर चुप रहने को भी कहा। बाद में जसपाल ने बार-बार मिलने का दबाव भी बनाया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना भी बताई।
तीव्र न्यायिक कार्रवाई
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सितंबर 2018 को जसपाल को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 8 गवाहों को प्रस्तुत भी किया गया। 5 जनवरी 2019 को अदालत ने आरोपी पर आरोप तय भी किए। सभी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को दोषसिद्धि व शुक्रवार को सजा का ऐलान भी किया।