ऑनलाइन नंबर प्लेट मंगाने वालों के लिए चेतावनी, देहरादून RTO ने कंपनियों को भेजा नोटिस
अगर आप अपने वाहन के लिए ऑनलाइन नंबर प्लेट ऑर्डर करने की सोच रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। देहरादून परिवहन विभाग ने फर्जी व गैर मानक नंबर प्लेटों की बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरटीओ प्रशासन ने 2 ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से अवैध व फैंसी नंबर प्लेटों की बिक्री तुरंत बंद करने के निर्देश भी दिए हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रही कस्टमाइज्ड नंबर प्लेटें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 50 व 51 का उल्लंघन कर रही हैं। इन प्लेटों में न तो लेजर कोड होता है और न ही जरूरी सुरक्षा फीचर्स। ऐसे में इनका इस्तेमाल वाहन की पहचान भी छिपाने, ई-चालान से बचने व आपराधिक गतिविधियों में होने की आशंका भी बढ़ जाती है।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP ही मान्य भी है। वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड सभी नए वाहनों में डीलर के माध्यम से HSRP भी लगाई जाती है, जबकि पुराने वाहनों के लिए मुख्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसियों से ही प्लेट भी बनवाई जा सकती है।
हाल ही में रायपुर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक दुकान से 40 से 50 फर्जी नंबर प्लेटें बरामद भी की गईं और दुकान को सील भी कर दिया गया। विभाग का कहना है कि कई ऑनलाइन साइटें भी बिना लेजर कोड व सिक्योरिटी फीचर्स वाली प्लेटें बेच रही हैं, जो पूरी तरह से अवैध हैं।
आरटीओ विभाग ने लोगों से अपील की है कि नई गाड़ी की नंबर प्लेट केवल अधिकृत डीलर से ही लगवाएं और वहीं पुरानी HSRP खराब होने पर केवल अधिकृत पोर्टल जैसे ‘बुक माय एचएसआरपी’ व मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य पोर्टलों से ही ऑर्डर भी करें। विभाग ने बताया कि असली HSRP प्लेट पर लेजर कोड व ‘IND’ स्टीकर जरूर होता है।