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प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम-2025 में अब संशोधन करने जा रही है। आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों के तहत विवाह पंजीकरण की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि जुलाई माह में सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से यह संशोधन लागू कर दिया था, जिसे अब विधानसभा में विधेयक के रूप में लाकर कानून में बदलने की तैयारी भी कर ली गई है। इसके लिए कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी भी दे दी है।
ये होंगे प्रमुख प्रावधान
- 26 मार्च 2020 से अधिनियम लागू होने की तिथि से अब तक हुए विवाहों के पंजीकरण की समय सीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 साल
- निर्धारित समय सीमा खत्म होने पर दंड/जुर्माने का प्रावधान
- सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपील व शुल्क संबंधी व्यवस्था स्पष्ट
- यूसीसी समिति की संस्तुतियों के आधार पर व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रावधानों में बदलाव
- लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन (जैसे सीआरपीसी को बीएनएसएस लिखा जाना, पैनल्टी की जगह शुल्क आदि को सही भी किया गया है)
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से न केवल अधिनियम अधिक व्यावहारिक होगा, बल्कि आम लोगों को विवाह पंजीकरण के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध भी होगा।
