उत्तराखंड में कोल्ड्रिफ और डेक्सट्रोमेथॉर्फन सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध, 28 सैंपल जांच के लिए भेजे

देहरादून: उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में सरकारी व निजी संस्थानों में कफ सिरप की जांच के लिए कड़े कदम भी उठाए हैं। विभाग ने कोल्ड्रिफ व डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भी कर दिया है। यदि किसी मेडिकल स्टोर या संस्थान पर ये सिरप पाए जाते हैं तो उसे सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

अपर आयुक्त एवं राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि औषधि निरीक्षकों ने प्रदेश भर में निरीक्षण कर 28 सैंपलों को जांच के लिए देहरादून प्रयोगशाला में भेजा है।

साथ ही, कफ सिरप बनाने वाली दवा कंपनियों में भी औचक निरीक्षण भी जारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान व मध्य प्रदेश में हुई हाल की घटनाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में दवा सुरक्षा व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उत्तराखंड में दवा वितरण व बिक्री पर कड़े नियंत्रण के साथ इस प्रतिबंध को लागू भी किया गया है, और सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित सिरप को किसी भी स्थिति में स्टॉक ही न करें।