Two professors fined Rs 25,000 each in promotion dispute, High Court rejects petitions
नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रोफेसर पदनाम को वर्ष 2015 से प्रभावी करने की मांग को लेकर दायर याचिका को न केवल खारिज किया, बल्कि दो वरिष्ठ प्रोफेसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
प्रो. हरि ओम प्रकाश सिंह, जो वर्तमान में बागेश्वर जिले के राजकीय महाविद्यालय दुगनाकुरी में प्राचार्य हैं, और प्रो. विजय प्रकाश श्रीवास्तव, जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, ऋषिकेश परिसर में वाणिज्य विषय के प्राध्यापक हैं, ने याचिका दायर कर 2015 से प्रोफेसर पदनाम की मांग भी की थी।
शासन की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया गया कि दोनों शिक्षकों ने वर्ष 2018 में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन चयन समिति ने उन्हें उस समय अयोग्य पाया। इसके बाद, यूजीसी नियमों के अनुरूप उन्हें एक वर्ष पश्चात, यानी 2019 में प्रोफेसर पदनाम भी प्रदान किया गया।
हाईकोर्ट ने शासन के पक्ष को मानते हुए 14 मई 2025 को निर्णय में दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं और अनावश्यक याचिका दायर करने पर वित्तीय दंड भी लगाया।
