Kanwar Yatra 2025 Strict order of Dhami government – Identity card, name and license will have to be shown at every food shop, fine up to Rs 2 lakh
देहरादून। कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रा मार्गों पर खाद्य दुकानों, पंडालों व भंडारों में अब दुकानदारों को अपना नाम, लाइसेंस व पहचान पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित भी करना होगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पांच जिलों में चलेगा विशेष अभियान
स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार के अनुसार,
देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी में विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को पूरी तरह से रोका जा सके। छोटे दुकानदारों, ठेले वालों व अस्थायी व्यवसायियों को भी अपने पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
डॉ. कुमार ने स्पष्ट किया कि
कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों व अन्य दुकानों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं, अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी।
जनता को किया जाएगा जागरूक
यात्रा के दौरान आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) माध्यमों से जनता व संचालकों को शुद्ध भोजन की पहचान, खाद्य नियमों और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए बैनर, पोस्टर, पंपलेट्स व सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
शिकायत करें, तुरंत होगी कार्रवाई
सरकार ने जनता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001804246 भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत को दर्ज करा सकता है, जिस पर प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई भी करेंगी।
सरकार का यह निर्णय कांवड़ यात्रियों की सेहत व सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।
