कॉर्बेट टाइगर सफारी विवाद: सरकार ने IFS राहुल के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी, सुप्रीम कोर्ट में पलटी पुराना फैसला
उत्तराखंड के बहुचर्चित कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी मामले में राज्य सरकार ने अपने पुराने निर्णय से पलटी मारते हुए अब IFS अधिकारी राहुल के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को दाखिल एफिडेविट के जरिए सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार ने बताया कि उसने पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की अनुमति दे दी है।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने सीबीआई को यह कहते हुए अभियोजन की अनुमति देने से मना कर दिया था कि “विभागीय कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।” लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और स्पष्ट निर्देशों के बाद सरकार को रुख बदलना पड़ा।
एफिडेविट में सरकार ने मानी गलती, सीबीआई को नहीं दी थी पहले मंजूरी
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट में यह भी स्वीकार किया गया है कि पूर्व में अभियोजन की अनुमति न देने का निर्णय सही नहीं था। कानूनी सलाह और मामले की पुन: समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि अब अभियोजन की अनुमति दी जाएगी।
विभागीय जांच शुरू, PCCF बीपी गुप्ता बने जांच अधिकारी
सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति देने के साथ ही IFS राहुल को विभागीय चार्जशीट भी जारी कर दी गई है।
इसकी जांच के लिए PCCF (प्रशासन) बीपी गुप्ता को नामित किया गया है। उन्होंने राहुल को नोटिस जारी कर 22 सितंबर को जवाब देने को कहा है। गुप्ता ने पुष्टि की है कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ED रिपोर्ट में मिली थी क्लीन चिट, अब फिर से संकट
दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच में IFS राहुल को क्लीन चिट मिल चुकी थी।
ईडी की चार्जशीट में कहा गया था कि राहुल ने ही इन अनियमितताओं की सूचना विभाग को दी थी और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले।
इसी आधार पर माना जा रहा था कि राहुल को राहत मिल सकती है, लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में अपना स्टैंड बदल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार: “IFS राहुल को बचा रही है सरकार”
8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह पूर्व निदेशक राहुल को बचाने की कोशिश कर रही है।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 17 सितंबर तक सरकार अपना स्पष्ट रुख बताए, वरना मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।