Case of suspicious storage of fertilizers and pesticides in Bathinda; FIR registered against warehouse operator
बठिंडा: पंजाब के बठिंडा में खाद और कीटनाशकों के संदिग्ध भंडारण के मामले में थाना नथाना पुलिस ने गोदाम संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने एम/एस एसआर गोयल ट्रेडिंग के संचालक विशाल गोयल को मामले में नामजद किया है।
जांच में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज
जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर सुखप्रीत सिंह ने विभागीय टीम के साथ भुच्चो मंडी से लहरा बेगा रोड स्थित गोदाम की जांच की। इस दौरान वहां सफेद रंग के बैगों में कुछ पदार्थ रखे मिले। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के खाद के खाली बैग भी बरामद हुए, जिन्हें अधिकारियों ने संदिग्ध बताया।
शिकायत के मुताबिक, मौके पर मौजूद गोदाम संचालक विशाल गोयल से खाद और कीटनाशकों के भंडारण से जुड़े दस्तावेज, खरीद बिल और अन्य रिकॉर्ड मांगे गए, लेकिन वह संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे
फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर ने शिकायत में बताया कि गोदाम में रखे खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने की प्रक्रिया की जानी है। रिपोर्ट आने के बाद खाद की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कीटनाशक दवाइयों के संबंध में भी विभाग की ओर से अलग से कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 0275 दर्ज की है। मामला फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 की धाराओं 7 और 8, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 3 और 7 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 29(1)(सी) के तहत दर्ज किया गया है।
मामले की जांच इंस्पेक्टर जगदीप सिंह को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, आगे की जांच जारी है। खाद और कीटनाशकों की जांच रिपोर्ट के बाद मामले में नियमों के उल्लंघन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होगी।
