सड़क हादसे में बेटे की मौत, अदालत ने दंपत्ति को 16.5 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

रुद्रपुर: वर्ष 2020 में हुए सड़क हादसे में बेटे को खोने वाले दंपत्ति को अदालत से राहत भी मिली है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक युवक के माता-पिता को 16.5 लाख रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश भी दिया है।

जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी शीला देवी व रामभरोसे के 21 वर्षीय बेटे आकाश की 15 अक्टूबर 2020 को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 18 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। आकाश बाइक से सिडकुल पंतनगर स्थित एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, तभी अड़खेड़ा भगंदर रोड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर ही मार दी।

मामले में मृतक के माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग भी की थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता दंपत्ति को 16.5 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं।

अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ हद तक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद भी है।