उत्तराखंड प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले 6 महीने हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा, शासन ने पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ा दी

उत्तराखंड प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले 6 महीने हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। शासन ने पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब ऊर्जा निगमों ने भी आदेश जारी कर दिया गया है।

 

दरअसल, ऊर्जा निगमों में पहले की हड़ताल के मद्देनजर शासन ने उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) लागू की हुई थी। इसकी अवधि खत्म होने के साथ ही दोबारा 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दी गई है।

 

सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लोकहित में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल में सभी श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है। इसकी अवधि आगामी 6 महीने तक होगी। इस दौरान हड़ताल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।