हल्द्वानी के मलिक का बगीचा और अच्छन खान का बगीचा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी।

हल्द्वानी के मलिक का बगीचा और अच्छन खान का बगीचा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी।

 

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग भी की थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से ही उन्हें मिली है।

 

सरकार उस पर कब्जा नहीं ले सकती है। एक अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को भी हटाया जाए। याचिकाओं में कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में वहां बने मदरसे को अवैध भी बताया गया है।