राज्य में धार्मिक स्थलों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट के गठन पर किया गया प्रतिबंध
सीएम धामी की अध्यक्षता में बीते गुरूवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के मिलते जुलते नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट के गठन के विरूद्ध कठोर कानूनी प्राविधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ हि कैबिनेट के समक्ष यह विषय चर्चा किया गया था कि हाल के समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति, संस्थाओं द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का व इनके संचालन करने के लिए गठित ट्रस्ट समिति के मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट समिति बनाई जा रही है।
वहीं, प्देश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुँचती है, साथ हि स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का भी समाधान हो सकेगा।