
Waqf Amendment Bill: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा- मुसलमानों को मिलेगा उनका हक, सुधार होंगे
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर व्यक्त की खुशी
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से गरीब मुसलमानों को उनके हक और अधिकार मिलेंगे, जिससे उनके जीवन में सुधार भी होगा। शम्स ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व प्रशासन में सुधार लाना है। वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है, और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव कर गरीब मुसलमानों के हक में काम करने भी जा रही है।
प्रदेश में 5388 वक्फ संपत्तियां: उत्तराखंड में कुल 5388 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें सबसे अधिक 1930 संपत्तियां हरिद्वार जिले में हैं, जबकि 1721 वक्फ संपत्तियां देहरादून जिले में स्थित हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी वक्फ संपत्तियां पाई जाती हैं।
वक्फ संपत्तियों की सूची: वक्फ संपत्तियों में औकाफ, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, मजार, मदरसा, मकबरा, ईदगाह, कृषि भूमि, इमामबाड़ा, करबला, तकिया, मुसाफिर खाना, स्कूल, हुजरा, मकान, दुकान आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदेश में कई करोड़ों की वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोग अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, जिनकी पुनः प्राप्ति के लिए सरकार और वक्फ बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
समाज के लिए ऐतिहासिक कदम: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शादाब शम्स ने कहा कि यह कदम गरीब मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी संपत्तियों का सही प्रबंधन होगा और उनका हक सुनिश्चित किया जाएगा।