लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 माह…
समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 माह का कारावास और 25 हजार का दंड या फिर दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद…