चंपावत में दुष्कर्म मामले में 12 साल की सजा, नेपाली नागरिक को एक लाख जुर्माना

चंपावत: चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने महिला से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए नेपाल मूल के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना भी होगा।

मामला अगस्त 2024 का है। जिले के एक गांव की महिला ने कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि वह जंगल में मवेशी चरा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था।

सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी भी करार दिया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने प्रभावी पैरवी भी की। अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा भी जा रहा है।