हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 9 दिसंबर को होगी सुनवाई

हल्द्वानी। रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर बहुप्रतीक्षित सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित ही कर दी। अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित भी की गई है। सुनवाई से पहले हल्द्वानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और बनभूलपुरा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर ही रखा गया था।

रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी में उसकी लगभग 29 एकड़ भूमि पर करीब 4365 अतिक्रमणकारी कब्जा किए हुए भी हैं। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित भी थी। अदालत की कार्यवाही टलने के बाद पूरे दिन लोगों की नजरें फैसले पर ही टिकी रहीं।

बनभूलपुरा व आसपास रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने का विवाद करीब दो दशक पुराना भी है। 2007 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद कुछ जमीन अतिक्रमणमुक्त भी कराई गई। लेकिन सीमांकन न होने के कारण वर्षों में फिर से अतिक्रमण ही फैल गया।

याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों ने वर्षों के दौरान कई बार रेलवे और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन जमीन से कब्जा पूरी तरह नहीं हट पाया। 2022 में हाईकोर्ट ने फिर से सभी प्रभावितों को तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसमें अतिक्रमणकारी अपना दावा साबित ही नहीं कर सके। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां मंगलवार को सुनवाई होनी थी।

सुनवाई टलने के बाद अब पूरा मामला 9 दिसंबर को फिर अदालत के सामने भी आएगा। पुलिस व प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।