ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर सख्ती, सरकार ने लागू किया एस्मा
प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए तीनों प्रमुख ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर रोक भी लगा दी है। सरकार ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड व उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू भी कर दिया है। इसके तहत इन संस्थानों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिसूचना भी जारी की है। आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी संगठन या समूह अब हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर कर्मचारियों को इसकी जानकारी देते हुए आदेश भी लागू कर दिए हैं।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपे जाने के आरोप को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में आंदोलन भी चल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निजीकरण से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने बिजली सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए यह सख्त कदम भी उठाया है।