Exemption in marriage registration fee under UCC now till 26 January 2026, government extended the deadline
प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि अब छह माह और बढ़ा दी है। अब यह सुविधा 26 जनवरी 2026 तक उपलब्ध ही रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
सरकार का मानना है कि विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी भी है। छूट का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनका विवाह यूसीसी लागू होने से पहले पंजीकृत या फिर तलाकशुदा घोषित हुआ हो, विवाह निरस्त हुआ हो, या फिर जिनका विवाह पंजीकरण अभी तक भी नहीं हुआ है।
पहले यह छूट 26 जुलाई 2025 तक के लिए ही थी, जिसे अब प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद छह माह के लिए और बढ़ाया गया है। पंजीकरण शुल्क 250 रुपये माफ ही रहेगा, हालांकि सीएससी केंद्रों से सेवा लेने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क पूर्ववत लागू ही रहेगा।
