सहकारिता समितियों के चुनाव स्थगित, नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को दिया था यह निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित
नैनीताल : हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारिता समितियों के चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने एक आदेश भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कई जिलों में सहकारी समितियों के चुनाव हो चुके थे।
नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश: पुरानी नियमावली के तहत चुनाव कराए जाएं
नैनीताल हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सहकारिता समितियों के चुनाव पुरानी नियमावली के अनुसार ही कराए जाएं। यह आदेश वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने दिया।
मामला यह था कि एकलपीठ के आदेश को सहकारी समिति ने विशेष अपील के माध्यम से चुनौती भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को लागू किया जाए और उसी के आधार पर चुनाव कराए जाएं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव पुरानी नियमावली के तहत ही कराए जाएं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बाद नियमावली में संशोधन किया, जो कि गलत है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया दिसंबर माह से ही शुरू हो चुकी थी। राज्य सरकार के इस संशोधन में सेवानिवृत्त व्यक्तियों और उन लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है जो समिति के सदस्य नहीं हैं। जबकि नियमों के मुताबिक, केवल वे लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से समिति के सदस्य रहे हैं।