Strict rules to be framed for bungee jumping in Uttarakhand; those above 50 will have to produce a medical certificate.
देहरादून। उत्तराखंड में बंजी जंपिंग समेत एडवेंचर स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सुरक्षा मानकों को और भी सख्त किया जा रहा है। हाल के हादसों के बाद सरकार नई नियमावली लागू करने की तैयारी में है, जिसे अगले एक महीने के भीतर लागू भी किया जाएगा।
पर्यटन सचिव धीरज गबर्याल ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड नई गाइडलाइंस तैयार भी कर रहा है। इसके लिए देश-विदेश के विशेषज्ञों व संबंधित पक्षों से सुझाव लिए गए हैं, ताकि एडवेंचर गतिविधियों को कड़े सुरक्षा व कानूनी दायरे में लाया जा सके।
नई नियमावली के तहत हाई ब्लड प्रेशर व हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बंजी जंपिंग से दूर रहने की सलाह भी दी जाएगी। वहीं 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी है। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के उन्हें जंपिंग की अनुमति ही नहीं मिलेगी।
इसके अलावा बंजी ऑपरेटरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्राकृतिक रबर की बंजी कॉर्ड का उपयोग भी करना होगा, निर्धारित समय के बाद उसे बदलना अनिवार्य होगा व जंप से पहले डबल हार्नेस और ट्रिपल सेफ्टी चेक जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में ऋषिकेश क्षेत्र में बंजी जंपिंग से जुड़े हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर सरकार अब पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नए नियम लागू भी करने जा रही है।
