हरिद्वार में फर्जीवाड़े पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त
हरिद्वार में नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई भी की है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त भी कर दिए गए हैं। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिनमें फर्जी डॉक्टर की डिग्री व सील की गई मशीन गायब करने का मामला भी शामिल है।
सीएमओ डॉ. आरके सिंह ने बताया कि कुछ सेंटरों का पंजीकरण तो कराया गया था, लेकिन वहां न तो चिकित्सकों की तैनाती थी और न ही संचालन भी शुरू किया गया। कलियर क्षेत्र में एक सेंटर में तैनात डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई, जिसके बाद सेंटर को सील कर लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। संबंधित डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है।
मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में नियमों का सख्ती से पालन कराने व लापरवाही बरतने वाले सेंटरों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में बिना अनुमति मशीनों की खरीद-बिक्री व संचालन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। नए सेंटरों को अनुमति देने से पहले डॉक्टर व मशीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा बहादराबाद व नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड सुविधा भी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।