निजी पर्यटक वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए प्रावधान
देहरादून: राजधानी देहरादून समेत देशभर के शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट पर्यटक वाहनों के नियमों में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव भी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में लागू भी हो जाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली भी जारी की है, जिसे अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 नाम भी दिया गया है।
नए प्रावधानों के तहत अब सभी पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य भी होगा कि वे अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करें, जहां से उन्हें परमिट भी जारी किया गया है। साथ ही कोई भी वाहन अपने गृह राज्य से बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक भी नहीं रह सकेगा।
परमिट आवेदन प्रक्रिया को भी सख्त ही किया गया है। अब आवेदन के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई टोल शुल्क बकाया भी न हो। इसके अलावा परमिट की वैधता अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष भी कर दी गई है, जिससे वाहन संचालकों को राहत भी मिलेगी।
पहचान व सत्यापन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जबकि कंपनियों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर भी देना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में पंजीकृत हो, जहां वाहन का रजिस्ट्रेशन भी है।
सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से पर्यटक वाहनों के संचालन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी।