1670 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची
देहरादून: प्रदेश में 1670 पदों पर चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है।
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए चल रही भर्ती में कुल 61 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। नियमों के अनुसार बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं, लेकिन बीएड के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने खुद को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग भी की है।
यह याचिका ममता पाल सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र भी बताया गया है।
इधर, डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में देरी न हो और जल्द नियुक्ति पूरी भी की जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 12 जनवरी को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग भी प्रस्तावित है।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद शिक्षा निदेशालय ने शासन से प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता नामित करने का अनुरोध भी किया है।