Uttarakhand High Court directs continuation of Assistant Teacher (LT) recruitment process
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक (एलटी) के 1,352 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक अब हटा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए एक-एक पद रिक्त रखने के भी निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश भी दिया। इस मामले में सुषमा रानी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ओबीसी प्रमाणपत्र को आधार मानने में समस्या भी आ रही थी।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद अलग से आरक्षित करने के निर्देश देते हुए चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश भी दिया।
