पोक्सो आरोपी से जेल में मारपीट: नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान निलंबित

कोर्ट ने डीएलएसए रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई, ADG जेल को आदेश तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने पोक्सो के आरोपी कैदी के साथ जेल के भीतर मारपीट के गंभीर मामले में केंद्रीय कारागार सितारगंज के डिप्टी जेलर नवीन चौहान व कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने यह सख्त कदम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की रिपोर्ट के आधार पर ही उठाया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई भी हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी कैदी सुभान के साथ जेल में बुरी तरह मारपीट भी की गई, जिससे वह घायल हो गया। यह घटना डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव द्वारा जेल निरीक्षण के दौरान सामने भी लाई गई।

अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी जांच के निर्देश

कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह उन अन्य जेल कर्मियों के नामों की सूची अदालत में भी पेश करें, जो कैदी सुभान से डीएलएसए सचिव की बातचीत के समय मौजूद भी थे। वहीं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को आदेश भी दिया गया है कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित भी करें।

साक्ष्य होंगे संरक्षित

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि घटना से संबंधित रिपोर्ट व फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित भी रखा जाए, ताकि आगे की कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर इनका उपयोग भी किया जा सके।