व्यवसाय में 50 फीसदी हिस्सेदारी का झांसा देकर एक कारोबारी के साथ एक करोड़ की धोखाधड़ी

व्यवसाय में 50 फीसदी हिस्सेदारी का झांसा देकर एक कारोबारी के साथ एक करोड़ की धोखाधड़ी कर दी। आरोप है कि व्यापार में हुए लाभ के पचास फीसदी हिस्सेदारी की 1.16 करोड़ की धनराशि नहीं दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि राजेश वाजपेयी निवासी दून विहार जाखन की शिकायत पर गौरव कुमार पाठक इनकी पत्नी अर्चना पाठक, बेटे प्रखर पाठक के अलावा अनुथाम ट्रेनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेसकोर्स वैली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेश का कहना है कि आरोपी गौरव पाठक से साल 2008 में मुलाकात हुई। कारोबार में बराबर की हिस्सेदारी तय हुई। बीटीपीएल स्टडी-मोड बराबरी के हिस्सेदारी से लगभग आठ महीने तक चली। आरोप है कि गौरव ने जानबूझकर उसे कंपनी के निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल नहीं किया। बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 3.41 करोड़ और अप्रैल 2022 से 22 नवंबर तक 1.46 करोड़ कंपनी ने कमाए, लेकिन उसने हिस्सेदारी देने से इन्कार कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।