नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए

नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता करने और सरकारी जमीन का भी दुरुपयोग करने का आरोप है।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

 

पुरोला के वार्ड मेंबर विनोद नौडियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निवर्तमान नगर पंचायत चेयरमैन ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अपना होटल बनाया है बल्कि कई सरकारी जमीन को भी खुर्द बुर्द भी किया है।