उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव: प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
देहरादून। प्रदेश में होने वाले पंचायत उपचुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10 हजार रुपये तक खर्च भी कर सकेंगे। वहीं अन्य पदों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं भी तय की गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये तक खर्च भी कर पाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 2 लाख रुपये की खर्च सीमा भी तय की गई है।
आयोग ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीडीओ व डीपीआरओ के साथ बैठक भी की, जिसमें चुनाव प्रक्रिया, पारदर्शिता व आचार संहिता के पालन पर भी जोर दिया गया।
इसके साथ ही, नामांकन पत्रों के मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं —
- ग्राम पंचायत सदस्य (सामान्य श्रेणी): ₹150
- ग्राम पंचायत सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला): ₹75
- ग्राम प्रधान (सामान्य श्रेणी): ₹300
- ग्राम प्रधान (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला): ₹150
आयोग का कहना है कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत भी किया गया है।