प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। भर्ती के फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर है।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। भर्ती के फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर टिकी है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस (NIOS) से डीएलएड (D.led) अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश किया थे, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

 

इससे नाराज एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।

 

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आरके उनियाल का कहना है सरकार की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से छात्र-छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होगी। विभाग की ओर से प्रकरण की जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है।