पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से राहत नहीं, हत्या के प्रयास की धारा बनी रहेगी

खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में 27 जनवरी को जेल भेजे गए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बीते शुक्रवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की ओर से दायर हत्या के प्रयास की धारा हटाने की याचिका को निरस्त कर दिया व चैंपियन का रिमांड भी नामंजूर कर दिया। अब चैंपियन की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत याचिका भी दायर की जाएगी।

26 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हमला किया था, जहां उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की थी। इस घटना के बाद रुड़की पुलिस ने चैंपियन व उनके समर्थकों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि उमेश कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तब से चैंपियन जेल में ही बंद हैं।

हालांकि, पुलिस ने जांच के दौरान चैंपियन पर दर्ज मुकदमे से हत्या के प्रयास की धारा हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन बीते शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने जांच अधिकारी की याचिका को नामंजूर कर दिया और हत्या के प्रयास की धारा जस की तस बनाए रखी। अब चैंपियन की जमानत याचिका जिला जज की अदालत में दायर भी की जाएगी।