केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: एकीकृत पेंशन योजना में ग्रेच्युटी और परिवार पेंशन की मिली मंजूरी, कर्मचारियों को राहत

केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट व मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी का लाभ देने की घोषणा भी की है। इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी, जो अब तक पेंशन व ग्रेच्युटी को लेकर असमंजस में थे।

यह घोषणा कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय की परिवर्तनकारी यात्रा के 11 वर्ष विषय पर ही आयोजित सम्मेलन के दौरान की गई। सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि

सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन व शासन को सरल बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

इस अवसर पर पेंशन विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि

सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होती है, तो वह ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत लाभ लेने का विकल्प भी चुन सकता है। इसके तहत कर्मचारी को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी व परिवार पेंशन का लाभ भी मिलेगा।

पहले थी ये समस्या

अब तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में पेंशन व ग्रेच्युटी को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों में भ्रम की स्थिति बनी ही रहती थी कि उन्हें कौन-सी योजना के तहत लाभ मिलेगा।

सरकार ने अब सेंट्रल सिविल सेवा नियम को भी नोटिफाई कर दिया है, जिससे इन स्थितियों में पेंशन व सेवा संबंधी मामलों का स्पष्ट नियमन भी होगा।

यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक व ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है, जो पेंशन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाएगा।