भीमताल छात्रा मौत मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 28 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल की बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने पूछा कि परिजनों की शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, जिससे उन्हें लखनऊ में जीरो एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ी। कोर्ट ने 28 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

याचिकाकर्ता, छात्रा के पिता ने अदालत में दायर याचिका में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी व उसने सीनियर्स द्वारा रैगिंग से परेशान होने की जानकारी दी थी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना भी दी।

परिजनों का आरोप है कि छात्रा को अचेत अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत ही घोषित कर दिया। उन्होंने भवाली थाने में शिकायत दी, लेकिन कथित तौर पर मामला दर्ज ही नहीं किया गया। इसके चलते उन्हें लखनऊ में जीरो एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के संकेत दिखाई भी देते हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई है। अदालत ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब भी की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को भी होगी।