अजबपुर खुर्द: पनीर में मिलावट के आरोप में वकील अलीशेर कुरैशी को 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा

जिला अदालत ने डेयरी संचालक व वकील अलीशेर कुरैशी को पनीर में मिलावट के जुर्म में 1 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए आर्थिक तंगी का हवाला दिया और कम से कम सजा की अपील भी की।

पंचम अपर सिविल जज अमित कुमार ने कहा कि अभियुक्त को एक जिम्मेदार नागरिक बनने का अवसर देना उचित भी होगा। इसी दृष्टिकोण से अदालत ने उसे जेल भेजने के बजाय प्रतीकात्मक सजा व भारी जुर्माने से दंडित भी किया।

अदालत ने मानकों के विपरीत पनीर बेचने पर 80 हजार रुपये, असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए 20 हजार रुपये का दंड व अदालत की कार्यवाही तक साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अजबपुर खुर्द स्थित डेयरी का निरीक्षण भी किया था, जहां पनीर के नमूनों में मिलावट व असुरक्षा पाई गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की गई।