Accused in Kotdwar case involving a scuffle with and threats to a trader released on bail; warned of action if law and order is disrupted within six months.
कोटद्वार में व्यापारी के साथ हाथापाई व धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को पुलिस ने एसडीएम न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार शाम एसडीएम कोर्ट ने उसे दो जमानतियों के साथ डेढ़ लाख रुपये के मुचलके पर चेतावनी देकर जमानत पर रिहा भी कर दिया।
मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने आरोपी को नोटिस भी जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई कि अगले 6 महीने के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने या किसी घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर अर्थदंड समेत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
मामले को लेकर बुधवार शाम नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कोतवाली में धरना भी दिया था। व्यापारियों का आरोप था कि कोटद्वार में जिम संचालक दीपक पहले भी क्षेत्र में अशांति का कारण रहा है और अब उसने कथित तौर पर व्यापारी संजीव टांक के साथ हाथापाई कर उन्हें धमकी भी दी।
आरोप यह भी है कि दीपक ने मुस्लिम व्यापारियों को संजीव के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की।
मामला सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट से जुड़ा भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद के कुछ हिस्से को हटाए जाने से जुड़े घटनाक्रम की एक पोस्ट मोहम्मद दीपक ने सोशल मीडिया पर साझा भी की थी। गंगादत्त जोशी मार्ग पर गारमेंट्स का कारोबार करने वाले संजीव टांक ने इस पोस्ट पर टिप्पणी भी की थी।
आरोप है कि इसी टिप्पणी से नाराज होकर दीपक संजीव टांक के प्रतिष्ठान पर पहुंचा और वहां उनके साथ कथित तौर पर हाथापाई व धमकी दी।
फिलहाल एसडीएम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए अगले 6 महीनों तक कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी घटना में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
